लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ के मामले में 40 ‘मौत के मामले’ में 7 सितंबर से SC सुनवाई के लिए सूचीबद्ध

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सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ से संबंधित एक सहित सात सितंबर से तीन जजों की बेंच के सामने 40 ‘मौत के मामले’ सूचीबद्ध किए जाएंगे। सूची में दोषियों की चार समीक्षा याचिकाएं शामिल हैं जिनकी अपील अदालत ने मौत की सजा को बरकरार रखते हुए खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों में से एक 2000 के लाल किला हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ ​​अशफाक की सजा से संबंधित है जिसमें सेना के दो जवानों सहित तीन लोग मारे गए थे। शीर्ष अदालत ने पहले 1 सितंबर से भौतिक मोड में मामलों की अंतिम सुनवाई के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी और कहा था कि यह मंगलवार से गुरुवार तक COVID-19 मानदंडों के सख्त पालन के साथ एक हाइब्रिड विकल्प को नियोजित करेगी।

शीर्ष अदालत पिछले साल मार्च से महामारी के कारण वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है और कई बार निकाय और वकील मांग कर रहे हैं कि शारीरिक सुनवाई तुरंत फिर से शुरू हो। 28 अगस्त को महासचिव द्वारा जारी एसओपी ने स्पष्ट किया था कि अदालतें सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल मोड के माध्यम से विविध मामलों की सुनवाई करती रहेंगी।

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