यूपी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से परेशान शिल्पकारों, पशुपालकों को मुआवजा देगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए राहत सामग्री के वितरण, जानमाल के नुकसान और क्षतिग्रस्त घरों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है।
आपदाओं के कारण हुए नुकसान की स्थिति में राज्य सरकार पशुपालकों और शिल्पकारों को मुआवजा भी देगी।
यदि आपदा में किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार पशुपालकों को 30,000 रुपये प्रति पशु की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही, शिल्पकारों को एक नया उपकरण प्रदान किया जाएगा और आपदा में उनका उपकरण क्षतिग्रस्त या खो जाने पर हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
छोटे दुधारू पशुओं (बकरी, भेड़ या सुअर) की मृत्यु पर पशु मालिक को 3,000 रुपये, दूध न देने वाले जानवरों (ऊंट, घोड़ा, बैल) के लिए 25,000 रुपये और गाय और भैंस जैसे जानवरों को 16,000 रुपये दिए जाएंगे। पोल्ट्री किसानों को प्रति पोल्ट्री 50 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ये प्रावधान न केवल बाढ़ के लिए हैं, बल्कि बादल फटने, आग, सूखा, चक्रवात, बेमौसम भारी बारिश, गरज, बिजली गिरने आदि आपदाओं के लिए भी हैं।
औजारों के नुकसान की स्थिति में प्रति शिल्पी को 4,100 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
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