मानसिक रूप से अस्वस्थ 16 वर्षीय बच्ची को गर्भवती करने के आरोप में महामान को 20 साल की जेल

दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। (छवि: रॉयटर्स)
कटोल निवासी आकाश येदानी (23) को पॉक्सो समेत अन्य आरोपों में दोषी करार दिया गया है।
- पीटीआई नागपुर
- आखरी अपडेट:अगस्त 30, 2021, 22:22 IST
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एक नाबालिग लड़की से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में नागपुर की एक अदालत ने सोमवार को एक युवक को 20 साल जेल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केजी राठी ने बताया कि यहां काटोल निवासी आकाश येदानी (23) को आईपीसी की धारा 376 (2) (3), 506 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 5 के तहत दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मि खापर्डे।
पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ 16 वर्षीय है, जिसका येदानी द्वारा कई बार बलात्कार किया गया था, जब पूर्व घर पर अकेली थी, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद 11 नवंबर, 2018 को कोंधली पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। खापर्डे ने पीटीआई-भाषा को बताया। उन्होंने कहा कि दोषी पर अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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