भाजपा कार्यकर्ता की हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत दी


मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कुलकर्णी की जमानत याचिका का विरोध किया। (छवि: समाचार18)
न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि कुलकर्णी को तीन दिन के भीतर संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाए।
- पीटीआई नई दिल्ली
- आखरी अपडेट:11 अगस्त 2021, 22:30 IST
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने बीजेपी कार्यकर्ता योगेश गौड़ा की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि कुलकर्णी को तीन दिनों के भीतर संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाए और अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के अधीन उन्हें जमानत दी जाए।
मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कुलकर्णी की जमानत याचिका का विरोध किया। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य गौड़ा की जून 2016 में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी।
सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में धारवाड़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलकर्णी को मामले के सिलसिले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कुलकर्णी, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है, ने 2013 में धारवाड़ सीट जीती थी, लेकिन 2018 में जीत को दोहरा नहीं सके, जब भाजपा के उम्मीदवार ने उन्हें विधानसभा चुनावों में हराया था। सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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